रुद्रप्रयाग। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को जिला न्यायालय ने 4 साल के कठोर करावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश हरीश गोयल ने फैसला सुनाया। इधर मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने की।घटनाक्रम के अनुसार 12 अगस्त 2019 को सांय 5.30 बजे को जब वादी की तबीयत खराब हुई तो गांव के रमेश सिंह, प्रकाश सिंह, कुलदीप सिंह, सौकार सिंह और अभियुक्त मोर सिंह व वादी की नाबालिक पुत्री वादी को लेकर मयाली इलाज के लिए ले गए। उपचार के बाद सभी लोग जीप से वापस घर लौट रहे थे। इस बीच गांव के नीचे सड़क पर जब सब लोग घर के लिए उतर रहे थे, तो अभियुक्त मोर सिंह द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना से पूर्व भी अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ गोशाला में भी छेड़छाड़ की। इसकी रिपोर्ट वादी द्वारा इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में धारा 354 ए, 354 डी, 354, 452, 506, आईपीसी की 7/8 पोक्सों में दी गई। मामले में जिला न्यायाधीश हरीश गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त मोर सिंह को उक्त धाराओं में 4 साल का कठोर कारावास एवं 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने पैरवी की।
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 4 साल के कठोर करावास